Kanpur News | रंगदारी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं हो सकेंगे जेल से रिहा, जानें वजह

Kanpur News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफ़ान सोलंकी को रंगदारी मांगने के एक मामले में कानपूर की कोर्ट से जमानत मिल गई है। विमल कुमार नाम के एक शख्स ने उनके खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी इरफ़ान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आगजनी और जमीन कब्जे का भी मामला दर्ज है।

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एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर विधायक को जमानत दे दी। कोर्ट ने 50-50 हजार की दो जमानतों व निजी मुचलके पर इरफान की रिहाई के आदेश दे दिए। हालांकि अन्य मुकदमों में जमानत न होने के कारण अभी इरफान जेल में ही रहेंगे। जाजमऊ के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने विधायक इरफान सोलंकी बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी व कमर आलम के खिलाफ उनके प्लाट पर कब्ज़ा करने, रंगदारी मांगने और गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सोलंकी के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों मे मुकदमा दर्ज है। इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि अभी कुछ मामलों में आरोप तय होना बाकी है। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोंपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत आठ लोग जेल में हैं। इरफान सोलंकी और उनके भाई समेत सभी आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है।

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